Welcome to Yahoo! Hindi: "बैंकों में हिंदी सॉफ्टवेयर लगें-कोर्ट"
जयपुर, सोमवार, 28 मई 2007
हिंदी भाषी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में हिंदी सॉफ्टवेयर लागू करने के निर्देश दिए हैं। अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं वाले द्विभाषी सॉफ्टवेयर का आदेश उच्च न्यायालय ने २००५ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहले भी दिया था, जिसके पूरी तरह से कार्यान्वित न होने के कारण उच्च न्यायालय को पुनः इस मामले पर गौर करना पड़ा। जयपुर के अजय पांडेय ने इन वित्तीय संस्थानों के खिलाफ इस संबंध में याचिका दायर की थी। जब यह मामला न्यायाधीश शिवकुमार शर्मा और गुमानसिंह की बेंच के अधीन आया, तब एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस याचिका पर आरबीआई और केंद्र के सभी सार्वजनिक बैंक और संस्थाओं में इसे छह महीनों के भीतर कार्यान्वित करने के आदेश दिए। इस याचिका के अनुसार आरबीआई नीति-निर्देशक तत्वों और राजभाषा कानून के अनुसार हिंदी को बैंकों और वित्तीय संस्थानों की सरकारी भाषा के रूप में स्थान देने की बात कही गई है।
(स्रोत - वेबदुनिया)
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