Thursday, April 26, 2007

चुंबन प्रकरण: गेर के खिलाफ वारंट

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चुंबन प्रकरण: गेर के खिलाफ वारंट
जयपुर ( भाषा), गुरूवार, 26 अप्रैल 2007
जयपुर की एक अदालत ने हालीवुड अभिनेता रिचर्ड गेर और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के सार्वजनिक चुंबन को अत्याधिक कामोत्तेजक मानते हुए गेर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जबकि शिल्पा को पाँच मई को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया।मजिस्ट्रेट ने कहा कि शिल्पा का रवैया सहयोगपूर्ण था और उसने कभी खुद को इससे नहीं रोका बल्कि गेर को इसके लिए आमंत्रित करती रहीं और यह चुंबन खासे लंबे समय तक चला। अदालत ने पाया कि शिल्पा भी इस कार्रवाई में समान रूप से शामिल थीं जो भारतीय कानून के तहत वर्जित है और भारतीय संस्कृति परंपरा और सामाजिक मूल्यों का क्षरण दर्शाता है।उसने कहा इसलिए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत आरोपी हैं। अदालत ने पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जयपुर को निर्देश दिया चूँकि गेर विदेशी हैं और भारत छोड़ सकते हैं इसलिए उन्हें यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें एक वारंट भेजा जाए।मुंबई में एक मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट से शिल्पा को सम्मन भेजने का अनुरोध किया गया है। गेर पहले ही भारत से जा चुके हैं।
(स्रोत - वेबदुनिया)

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